Delhi HC Issues Notice to CM Atishi: दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मानहानि के मामले में मुश्किल में फंस गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को भाजपा के एक नेता की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उनके खिलाफ मानहानि का मामला खारिज कर दिया गया था। सीएम ने आरोप लगाया था कि भाजपा ने आप विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया था। जस्टिस विकास महाजन ने कहा कि प्रतिवादी को नोटिस जारी करें।
मुश्किल में आतिशी
मजिस्ट्रेट अदालत ने रद्द किया था समन
शिकायतकर्ता के वकील प्रवीण शंकर कपूर ने तर्क दिया कि पुनरीक्षण अदालत ने उनकी मानहानि की शिकायत को खारिज करते हुए अपने अधिकार क्षेत्र के दायरे को पार किया और आतिशी पर मुकदमा चलाने के लिए मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी किए गए समन को रद्द कर दिया। उन्होंने अदालत द्वारा आतिशी को व्हिसलब्लोअर कहकर उनके आचरण को उचित ठहराने पर आपत्ति जताई और टिप्पणियों पर रोक लगाने का निर्देश देने की मांग की।आतिशी ने लगाया था 20-25 करोड़ रुपये की रिश्वत का आरोप
दिल्ली भाजपा इकाई के पूर्व मीडिया प्रमुख और प्रवक्ता की शिकायत के अनुसार, आतिशी ने 27 जनवरी और बाद में 2 अप्रैल, 2024 को आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में भाजपा के खिलाफ निराधार आरोप लगाए और कहा कि पार्टी आप के विधायकों से संपर्क कर रही है और पाला बदलने के लिए 20-25 करोड़ रुपये रिश्वत की पेशकश कर रही है। हालांकि, आतिशी ने मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने के लिए एक पुनरीक्षण याचिका दायर करके विशेष न्यायाधीश का रुख किया था।
शिकायत में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया था, हालांकि, मजिस्ट्रेट अदालत को 28 मई, 2024 को पारित आदेश में उनके खिलाफ आगे बढ़ने के लिए पर्याप्त आधार नहीं मिला। 28 जनवरी को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने माना कि आतिशी द्वारा लगाए गए आरोप राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रयोग करते हैं, न कि मानहानि का। हाई कोर्ट इस मामले की अगली सुनवाई अप्रैल में करेगा।
