शरजील इमाम को झटका, दिल्ली की अदालत ने खारिज की जमानत याचिका

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 17, 2024, 09:45 PM IST

Sharjeel Imam News: दिल्ली की अदालत ने शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपपत्र में इमाम के खिलाफ आरोपों पर गौर करते हुए अदालत ने कहा कि उन्होंने दिल्ली, अलीगढ़, आसनसोल और चकबंद में विभिन्न भाषण दिए, जिससे लोग भड़क गए और अंततः दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में सांप्रदायिक दंगे हुए।

Delhi Court: राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को छात्र कार्यकर्ता शरजील इमाम की जमानत याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस आधार पर राहत का अनुरोध किया था कि वह पिछले चार साल से हिरासत में हैं, जो निर्धारित अधिकतम सजा की आधी से अधिक अवधि है। अदालत ने कहा कि इमाम के खिलाफ आरोपों की प्रकृति और उनकी ‘विघटनकारी गतिविधियों’ के कारण वर्तमान मामला अन्य मामलों से ‘अलग’ है।

Sharjeel Imam

शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज।

शरजील इमाम की जमानत याचिका खारिज

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436ए के तहत जमानत का अनुरोध करने वाली शरजील इमाम की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इमाम ने कहा कि वह 28 जनवरी, 2020 से हिरासत में हैं, जबकि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम की धारा 13 के तहत दोषी पाए जाने पर अपराध के लिए अधिकतम सजा सात साल है।

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