Delhi Riots 2020: ताहिर हुसैन को दिल्ली HC से झटका, अंकित शर्मा मर्डर केस में नहीं मिली जमानत

2020 के दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी और पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। पुलिस ने तर्क दिया कि ताहिर हुसैन प्रभावशाली व्यक्ति है और जमानत मिलने पर गवाहों को प्रभावित करने का खतरा है। ताहिर हुसैन ने दावा किया कि वह पिछले पांच साल से जेल में है और अन्य आरोपियों को जमानत मिल चुकी है, लेकिन हाईकोर्ट ने पुलिस की दलील को महत्व देते हुए याचिका खारिज कर दी।

दिल्ली 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के आरोपी और पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

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पूर्व पार्षद मोहम्मद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।(फोटो सोर्स: पीटीआई)

ताहिर हुसैन ने क्या दी दलील?

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