औरंगजेब टिप्पणी मामले में अदालत ने अबू आजमी को लगाई फटकार, इंटरव्यू के दौरान संयम बरतने की दी चेतावनी

अग्रिम जमानत की मांग करते हुए आजमी ने अदालत में कहा कि उनके बयान प्रेस के सामने किसी भी व्यक्तित्व का अपमान करने या किसी व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के किसी भी पूर्व नियोजित इरादे के बिना दिए गए थे।

Court schools Azmi over Aurangzeb remarks- समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी को मुंबई की एक अदालत ने औरंगजेब टिप्पणी मामले में फटकार लगाते हुए इंटरव्यू के दौरान संयम बरतने की चेतावनी दी। अदालत ने कहा कि उनके जैसे वरिष्ठ नेता द्वारा दिया गया कोई भी गैर-जिम्मेदाराना बयान दंगे भड़का सकता है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी जी रघुवंशी ने मुगल शासक औरंगजेब की प्रशंसा करने वाली टिप्पणी के लिए सपा विधायक के खिलाफ दायर मामले में मंगलवार को अग्रिम जमानत देते हुए आजमी को कई हिदायतें दीं।

Abu azmi

अबू आजमी को फटकार

अदालत ने आदेश में क्या-क्या कहा

अदालत ने आदेश में कहा कि अपराध एक इंटरव्यू के दौरान दिए गए कुछ बयानों से संबंधित है और इसका मतलब है कि पुलिस को किसी भी चीज को जब्त करने या पूछताछ के लिए हिरासत की आवश्यकता नहीं है। इसकी एक प्रति गुरुवार को उपलब्ध कराई गई। यह देखते हुए कि आजमी एक राजनेता और व्यवसायी हैं और यह असंभव है कि वे न्याय के रास्ते से भागेंगे, जज ने कहा कि उन्हें विवेक का प्रयोग करना चाहिए। आदेश जारी करने से पहले मैं आवेदक (आजमी) को चेतावनी देना चाहूंगा कि मौजूदा परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए साक्षात्कार देते समय खुद पर संयम बरतें।

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