क्या आप चाहते हैं हम गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन रोकने को बोल दें? जानें CJI ने क्यों पूछा ये सवाल

  • Reported by: गौरव श्रीवास्तव
  • Updated Oct 12, 2023, 04:11 PM IST

CJI Ask Big Question In Case Hearing: सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि 'गर्भ में पल रहे 26 हफ्ते बच्चे को जन्म दिन जा सकता है। भ्रूण हत्या करने की स्थिति में बच्चे की धड़कन को बंद करना होगा। बच्चा भले ही गर्भ में है, लेकिन उसके भी अधिकार हैं।' महिला की गर्भावस्था को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई।

Supreme Court News: 26 हफ्ते की महिला की गर्भावस्था को खत्म करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बड़ी बात कही। चंद्रचूड़ ने कहा कि, 'गर्भ में पल रहे 26 हफ्ते बच्चे को जन्म दिन जा सकता है। भ्रूण हत्या करने की स्थिति में बच्चे की धड़कन को बंद करना होगा। बच्चा भले ही गर्भ में है, लेकिन उसके भी अधिकार हैं।'

CJI Supreme Court Hearing

याचिका में की गई मांग पर क्या बोले चीफ जस्टिस?

याचिका में की गई मांग पर क्या बोले चीफ जस्टिस?

दरअसल, याचिकाकर्ता महिला पोस्टपार्टम डिप्रेशन से पीड़ित है और जन्म के बाद बच्चे की देखभाल करने में सक्षम नहीं है। महिला के फिलहाल दो बच्चे पहले से ही हैं। इस मामले में गठित मेडिकल बोर्ड ने पहले गर्भ समाप्त करने का सुझाव दिया, लेकिन बाद भ्रूण की धड़कन चलते हुए पाए जाने पार ऐसा न करने का मत आया। इस याचिका पर आज सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश की पीठ ने कहा कि हम बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं को होने वाले डिप्रेशन पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं लेकिन इसे समझने में 26 सप्ताह लग गए?

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