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50 लाख रुपए, फ्लैट की मांग कर रहे थे ससुराल वाले, मायावती की भतीजी ने पति, सास, ससुर सहित 7 लोगों पर दर्ज कराया केस

Mayawati's niece dowry case: मायावती की भतीजी का पक्ष रखने वाले वकील राजीव शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि नौ नवंबर 2023 को महिला की शादी विशाल से हुई। शर्मा ने कहा, 'हालांकि, शादी के बाद से ही आरोपी परिवार अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बीएसपी से टिकट, 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की मांग करने लगा।'

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मामले की जांच में जुटी पुलिस।

Mayawati's niece dowry case: बहुजन समाज पार्टी (BSP) सुप्रीमो मायावती की भतीजी ने अपने पति, सास, ससुर, नगर परिषद के अध्यक्ष सहित सात लोगों के खिलाफ हापुड़ जिले में दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया है। आरोप है कि आरोपी दहेज में 50 लाख रुपये और इंदिरापुरम में फ्लैट की मांग कर रहे थे। रिपोर्टों के मुताबिक जेठ व ससुर पर दुष्कर्म के प्रयास और पिटाई का भी आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर कोर्ट के आदेश पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा दर्ज होने के बाद बसपा जिलाध्यक्ष डॉ. एके कर्दम ने आरोपी दंपती व उनके पुत्र को पार्टी से निष्कासित कर दिया है।

सास हापुड़ नगर परिषद की अध्यक्ष

अपनी शिकायत में मायावती की भतीजी ने पति विशाल, सास पुष्पा देवी, ससुर श्रीपाल सिंह और चार अन्य रिश्तेदारों का नाम लिया है। पुष्पा देवी हापुड़ नगर परिषद की अध्यक्ष हैं। मायावती की भतीजी का पक्ष रखने वाले वकील राजीव शर्मा ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बातचीत में कहा कि नौ नवंबर 2023 को महिला की शादी विशाल से हुई। शर्मा ने कहा, 'हालांकि, शादी के बाद से ही आरोपी परिवार अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए बीएसपी से टिकट, 50 लाख रुपए और एक फ्लैट की मांग करने लगा।'

पति पर नपुंसक होने का आरोप

मायावती की भतीजी ने शिकायत में दावा किया गया है कि उसका पति बॉडीबिल्डिंग के लिए स्टेयरायड लेता था और इस वजह से नपुंसक हो गया। इस बात की शिकायत उसने परिवारवालों से की तो उन्होंने कथित रूप से बच्चा पैदा करने के लिए जेठ से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया। 17 फरवरी 2025 की रात जेठ भूपेंद्र उर्फ मोनू से शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

आरोप है कि बीते 17 फरवरी को उसके ससुर और जेठ ने उसका दुष्कर्म करने का प्रयास किया। इसके बाद वह मायके चली गई। वकील का कहना कि पुलिस में शिकायत करने के बाद जब कार्रवाई नहीं हुई तो पीड़िता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी डॉ. ब्रह्मपाल सिंह के निर्देश पर 9 अप्रैल को हापुड़ नगर कोतवाली में केस दर्ज हुआ। पुलिस अधिकारी मुनीष प्रताप सिंह का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है।

Alok Rao
आलोक कुमार रावauthor

19 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय आलोक राव ने प्रिंट, न्यूज एजेंसी, टीवी और डिजिटल चारों ही माध्यमों में काम किया है। इस लंबे अनुभव ने उन्हें समाचारों की समझ, प्रेजेंटेशन, डिटेलिंग और न्यूजरूम डायनेमिक्स में असाधारण दक्षता प्रदान की है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों में विशेष रुचि रखने के साथ-साथ जियो-पॉलिटिक्स एवं डिफेंस की स्टोरीज में इनकी खासी दिलचस्पी है। आलोक ने अलग-अलग माध्यमों में काम करते हुए समाचारों की समझ, प्रस्तुति और विश्लेषण में मजबूत दक्षता विकसित की है और अब तक 25,000 से अधिक आर्टिकल तैयार कर चुके हैं। तथ्यों की गहन जांच, मजबूत न्यूज सेंस और तेज निर्णय क्षमता उनकी पत्रकारिता की प्रमुख खासियतें हैं।

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