Body Massager: 'बॉडी मसाजर' नहीं है एडल्ड सेक्स टॉय, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कस्टम विभाग को लगाई फटकार

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 21, 2024, 06:38 PM IST

Body Massager in India: बॉम्बे हाईकोर्ट ने बॉडी मसाज करने वाले उपकरण को एडल्ड सेक्स टॉय मानने से इनकार कर दिया है, कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इन उपकरणों के आयात पर बैन नहीं लगाया जा सकता।

KEY HIGHLIGHTS
  • 'बॉडी मसाजर' मशीन का इस्तेमाल शरीर के हिस्सों पर मसाज के लिए किया जाता है'
  • सीमा शुल्क आयुक्त ने 'बॉडी मसाजर' वाली खेप को मंजूरी देने से इनकार कर दिया था
  • सीमा शुल्क विभाग ने कहा था किये वयस्क एडल्ड सेक्स टॉय है

Import of Body Massager in India: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि 'बॉडी मसाजर' ( Body Massager in India) को एक वयस्क सेक्स खिलौने के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है और इसलिए इसे आयात के लिए प्रतिबंधित वस्तुओं की सूची में शामिल नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति किशोर संत की खंडपीठ ने सीमा शुल्क विभाग द्वारा 'बॉडी मसाजर' की खेप को जब्त करने के आदेश को बुधवार को रद्द कर दिया।

Bombay High Court on Body Massager

सीमा शुल्क विभाग ने कहा था ये एडल्ड सेक्स टॉय है

'बॉडी मसाजर' मशीन का इस्तेमाल शरीर के हिस्सों पर मसाज के लिए किया जाता है।सीमा शुल्क आयुक्त ने यह दावा करते हुए सामान जब्त कर लिया था कि 'बॉडी मसाजर' मशीन का इस्तेमाल वयस्क सेक्स खिलौनों के रूप में किया जा सकता है और ऐसी वस्तुओं को आयात के लिए प्रतिबंधित किया गया है।

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