क्या आजम खान को मिलेगी उम्रकैद की सजा? BJP विधायक आकाश सक्सेना ने कसी कमर

  • Written by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Nov 5, 2023, 09:26 PM IST

Akash Saxena vs Azam Khan: भाजपा विधायक आकाश सक्सेना ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ कमर कस ली है। वो आजम खान को आजीवन कारावास की सज़ा दिलाने के लिए अपील करेंगे। फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को अदालत ने सात साल की सजा सुनाई है।

Azam Khan News: रामपुर से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक आकाश सक्सेना फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में सात साल की सजा पाये समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को इसी मामले में उम्रकैद की सजा दिलाने के लिये सत्र अदालत में अपील करेंगे। रामपुर की सांसद /विधायक अदालत ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में आजम खान, उनकी पत्नी तजीन फात्मा और उनके बेटे एवं पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को गत 18 अक्टूबर को सात-सात साल की जेल की सजा सुनाई थी। आजम खान सीतापुर, अब्दुल्ला हरदोई और तजीन फात्मा रामपुर जेल में बंद हैं।

Azam Khan Family in Jail

आजम खान को आजीवन करावास की सजा दिलाने की मांग।

आजम खान को किन धाराओं के तहत मिली है सजा?

फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में खान, उनकी पत्नी और बेटे के खिलाफ मामला दर्ज कराने वाले रामपुर से भाजपा के मौजूदा विधायक आकाश सक्सेना ने रविवार को संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि वह इस सजा को उम्रकैद में तब्दील करवाने के लिये अदालत में अपील करेंगे। उन्होंने कहा, 'जिस अदालत में यह मामला चल रहा था वह किसी को सात साल से अधिक की सजा नहीं सुना सकती थी। आजम खान को (भारतीय दंड संहिता की) धारा 420, 467, 468 और 471 के तहत सजा सुनायी गयी है। इसमें धारा 467 में आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन एसीजेएम (अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी) अदालत ज्यादा से ज्यादा सात साल की सजा सुना सकती है।'

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