Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आजम खान ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आजम खान को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिट याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। 29 अक्टूबर को 'डुअल पैन कार्ड' मामले में जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद ही आजम खान को ED ने गिरफ्तार कर लिया था।
सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो- PTI)
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?
सीजेआई सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वे इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें, ताकि इसे 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।
बेंच ने मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन यह माना कि इस मामले में हाई कोर्ट जाना ही सही कदम होगा। खान को अपनी याचिका में संशोधन करने और अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने की छूट दी गई।
आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने ED की इस गिरफ्तारी को "शुद्ध उत्पीड़न" करार दिया, क्योंकि उन्हें बाकी सभी मामलों में पहले ही रिहाई मिल चुकी थी। सिब्बल ने कहा, "मैं बाकी सभी मामलों का सामना करूंगा, लेकिन मुझे जमानत चाहिए। मेरी उम्र 80 साल है। उन्होंने मुझे ED के मामले के अलावा 28 अन्य मामलों में भी गिरफ्तार कर रखा है, ऐसे में तो मैं जेल में ही मर जाऊंगा।"
