अभी जेल में ही रहेंगे आजम खान, सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, अब इलाहाबाद हाईकोर्ट करेगा 'भविष्य' का फैसला

Azam Khan News: आजम खान ने ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर कर दिया।

Azam Khan News: समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। आजम खान ईडी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे, अपनी गिरफ्तारी को गलत बताया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि आजम खान को पहले हाईकोर्ट जाना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की रिट याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया। 29 अक्टूबर को 'डुअल पैन कार्ड' मामले में जेल से रिहा होने के महज 40 मिनट बाद ही आजम खान को ED ने गिरफ्तार कर लिया था।

Azam Khan News

सपा नेता आजम खान (फाइल फोटो- PTI)

सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

सीजेआई सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की बेंच ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड दो दिनों के भीतर हाई कोर्ट भेजने का निर्देश दिया। साथ ही, हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह निर्देश दिया गया कि वे इस मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखें, ताकि इसे 16 नवंबर को डिवीजन बेंच के सामने सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सके।

End of Feed