Anti-paper leak Law: एग्जाम में गड़बड़ियां रोकने के लिए लागू हुआ 'लोक परीक्षा कानून 2024', केंद्र ने जारी की अधिसूचना

Anti-paper leak Law: एंटी पेपर लीक कानून इसी साल अस्तित्व में आया था। इस विधेयक को 7 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया था। अब केंद्र सरकार ने इस कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत 10 साल तक की जेल और 1 करोड़ तक जुर्माने का प्रावधान है।

Anti-paper leak Law: NEET और UGC-NET पेपर लीक (NEET Paper Leak) (UGC-NET Paper Leak) को लेकर देश में मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। परीक्षा के दौरान गड़बड़ियां रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 21 जून को पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 (Public Examinations Act, 2024) के प्रावधान लागू कर दिए हैं। इस संबंध में सरकार की ओर से अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। यह कानून पेपर लीक (Paper Leak) और गड़बड़ियां रोकने के लिए इसी साल फरवरी में पारित हुआ था। कानून के लागू होने के बाद सार्वजनिक परीक्षा में धांधली करने पर 10 साल की जेल और एक करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान है।

Anti-paper leak law

बता दें, एंटी पेपर लीक कानून इसी साल अस्तित्व में आया था। इस विधेयक को 7 फरवरी, 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिसके बाद इसे पारित कर दिया गया था। पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट 2024 को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपनी मंजूरी दे दी थी। इस कानून के पीछे सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपर लीक और अन्य गड़बड़ियों को रोकना है। दोषी पाए जाने पर कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान है।

End of Feed