Chandrababu Naidu News: तेलुगू देशम पार्टी के प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू (N.Chandrababu Naidu Bail) के द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर बहस सुनने वाली अदालत ने अस्थायी जमानत दी और मामले में 16 अक्टूबर तक गिरफ्तारी न करने का अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने CID को अंगल्लू 307 मामले में कल तक कोई गिरफ्तारी नहीं करने का भी निर्देश दिया।
TDP प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू को अग्रिम जमानत
गौर हो इससे पहले 9 अक्टूबर को अमरावती इनर रिंग रोड एलाइनमेंट, फाइबरनेट और अंगल्लू हिंसा मामलों में एन चंद्रबाबू नायडू को एक बार फिर झटका लगा था और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने एन. चंद्रबाबू नायडू की अलग-अलग मामलों में दायर तीन जमानत याचिकाएं 9 अक्टूबर को खारिज कर दीं थीं।
ध्यान रहे कि चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती इनर रिंग रोड और अंगल्लू हमला मामलों में जमानत और 'फाइबर नेट' मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए अदालत का रुख किया था। फाइबरनेट मामला एक पसंदीदा कंपनी को 330 करोड़ रुपये के एपी फाइबरनेट प्रोजेक्ट के चरण -1 के तहत कार्य आदेश आवंटित करने में कथित निविदा हेरफेर से संबंधित है।
अमरावती इनर रिंग रोड मामला नायडू के शासन के दौरान राजधानी शहर अमरावती के मास्टर प्लान में कथित रूप से 'हेरफेर' करने और कई कंपनियों को कथित तौर पर अनुचित रूप से लाभ की पेशकश करने से संबंधित है, अंगल्लू मामला अगस्त के महीने में टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की ओर से निकाली गई एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए दंगों से जुड़ा है।
