स्कूलों को छोड़कर सभी GRAP IV प्रतिबंध 2 दिसंबर तक रहेंगे जारी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

पीठ ने कहा कि जीआरएपी-IV के प्रावधानों को लागू करने में गंभीर चूक करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में तेजी लाई जानी चाहिए। क्या-क्या कहा अदालत ने जानिए।

GRAP IV to continue till Dec 2: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 के तहत आपातकालीन उपायों में ढील देने से इनकार कर दिया और इसे 2 दिसंबर तक जारी रखने का आदेश दिया। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि कोर्ट कमिश्नरों द्वारा प्रस्तुत दूसरी रिपोर्ट में ग्रेप IV के प्रतिबंधों को अक्षरशः लागू करने में अधिकारियों की घोर विफलता दिखाई गई है।

Pollution delhi

दिल्ली में प्रदूषण

सोमवार तक लागू रहेंगे ग्रेप IV उपाय

पीठ ने कहा, हम यह स्पष्ट करते हैं कि स्कूलों के संबंध में संशोधित उपायों को छोड़कर सभी ग्रेप IV उपाय सोमवार तक लागू रहेंगे। इस बीच, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग एक बैठक करेगा और ग्रेप IV से ग्रेप III या ग्रेप II में जाने के बारे में सुझाव देगा। हम यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह आवश्यक नहीं है कि ग्रेप IV में दिए गए सभी उपायों को समाप्त कर दिया जाए।

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