12% से ज्यादा अल्कोहल वाली दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे की नहीं, सरकार ने बदला नियम

केंद्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। अब ऐसी दवाएं केवल डॉक्टर के पर्चे पर ही मिलेंगी और मेडिकल स्टोर संचालकों को उनकी बिक्री का रिकॉर्ड भी रखना होगा। सरकार ने यह फैसला अल्कोहल युक्त दवाओं के दुरुपयोग, कोडीन वाले कफ सिरप की तस्करी और पिछले साल राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप से जुड़े मामलों के बाद उठाए गए सुरक्षा कदमों के तहत लिया है।

केंद्र सरकार ने दवाओं को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। 12 प्रतिशत से ज्यादा अल्कोहल वाली दवा लेने के लिए अब डॉक्टर के पर्चे की जरूरत होगी। दरअसल, सरकार ने ड्रग्स रूल्स, 1945 में संशोधन कर 30ml से बड़ी और 12% से अधिक इथाइल अल्कोहल वाली सभी ओरल दवाओं को 'Schedule H1' श्रेणी में डाल दिया है। अब यह दवाएं बिना डॉक्टर के पर्चे के नहीं मिलेंगी और दुकानदारों को इनका रिकॉर्ड रखना होगा।

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केंद्र सरकार ने 12% से अधिक अल्कोहल वाली दवाओं की बिक्री के नियम सख्त कर दिए हैं। AI IMAGE

सरकार के इस फैसले का सीधा असर कई कफ सीरप और टॉनिक दवाओं पर पडे़गा। बता दें कि कफ सीरप में अल्कोहल की मात्रा होती है। आम तौर पर किसी दुकान पर जाकर कप सिरप का नाम लेते ही खरीद हो जाती थी, लेकिन अब इस बदलाव के बाद डॉक्टरी पर्चे की जरूरत होगी।

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