दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐसे लोग जो अभिनेत्री की तस्वीरों को मॉर्फ कर रहे हैं या उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी।
प्रतीकात्मक फोटो (istock)
दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी
जस्टिस तेजस करिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर एक सामान्य आदेश पारित किया जा सकता है तो किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हर उस व्यक्ति जो ऐश्वर्या की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनके खिलाफ अलग-अलग आदेश भी पारित किए जाएंगे। कोर्ट यह आदेश उस याचिका पर सुना रहा था जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है।
अश्लील इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति
सीनियर एडवोकेट संदीप सेठी ने ऐश्वर्या राय बच्चन की ओर से दलीलें पेश कीं। उन्होंने कहा कि अभिनेत्री की छवि, नाम और पर्सनैलिटी का गलत इस्तेमाल न केवल उत्पाद बेचने के लिए किया जा रहा है, बल्कि अश्लील और पोर्नोग्राफिक उद्देश्यों के लिए भी किया जा रहा है। सेठी ने कहा, यह बेहद चौंकाने वाला है। उनकी मॉर्फ की गई तस्वीरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये सब एआई जनरेटेड है। पूरी तरह से अवास्तविक और अंतरंग तस्वीरें बनाई जा रही हैं। उनकी छवि और नाम का इस्तेमाल किसी की यौन इच्छाओं को पूरा करने और पैसा कमाने के लिए किया जा रहा है।
फर्जी कंपनी का मामला भी उजागर
सुनवाई के दौरान यह भी सामने आया कि ‘ऐश्वर्या नेशन वेल्थ’ नामक एक कंपनी ने अभिनेत्री की तस्वीर को अपने लेटरहेड पर छापा और उन्हें अपनी चेयरपर्सन घोषित कर दिया। इस पर संदीप सेठी ने कहा, “मेरी मुवक्किल को इस बारे में कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने इनके साथ कोई बातचीत भी नहीं की है। यह पूरी तरह से धोखाधड़ी की नीयत से किया गया है।”
इस मामले में अभिनेत्री ऐश्वर्या राय की तरफ से संदीप सेठी के साथ एडवोकेट्स प्रवीन आनंद, अमित नाइक, मधु गदोदिया, ध्रुव आनंद और उदिता पत्रो भी अदालत में मौजूद थे।
दिल्ली हाई कोर्ट जल्द ही अपना आदेश पारित करेगा, जिससे अभिनेत्री की छवि, नाम और पब्लिसिटी राइट्स को किसी भी तरह की बिना अनुमति की गतिविधियों से सुरक्षित रखा जा सके।
