दिल्ली हाई कोर्ट पहुंची ऐश्वर्या राय बच्चन, पोर्नोग्राफी के लिए तस्वीरों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग

दिल्ली हाई कोर्ट ने ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा पर अंतरिम आदेश पारित करने की बात कही। कोर्ट ने कहा कि उनकी तस्वीरों और छवि का गलत इस्तेमाल करने वालों पर रोक लगाई जाएगी। याचिका में दावा किया गया कि उनकी मॉर्फ की गई और एआई जनरेटेड तस्वीरों का पोर्नोग्राफिक उपयोग हो रहा है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन की पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश जारी करेगा। कोर्ट ने साफ संकेत दिया कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और ऐसे लोग जो अभिनेत्री की तस्वीरों को मॉर्फ कर रहे हैं या उनकी छवि का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उन पर रोक लगाई जाएगी।

COURT

प्रतीकात्मक फोटो (istock)

दिल्ली हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

जस्टिस तेजस करिया ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगर एक सामान्य आदेश पारित किया जा सकता है तो किया जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हर उस व्यक्ति जो ऐश्वर्या की तस्वीर का गलत इस्तेमाल कर रहा है, उनके खिलाफ अलग-अलग आदेश भी पारित किए जाएंगे। कोर्ट यह आदेश उस याचिका पर सुना रहा था जिसमें ऐश्वर्या राय बच्चन ने अपनी पब्लिसिटी और पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की मांग की है।

End of Feed