अगस्ता वेस्टलैंड केस : वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई की अर्जी खारिज

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने सात अगस्त को दिए आदेश में कहा, ‘भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।’

Agusta Westland case: दिल्ली की एक अदालत ने अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामले में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल जेम्स की रिहाई के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी है। मिशेल ने दलील दी थी कि जिन कथित अपराधों के लिए वह जेल बंद हैं, उनके लिए अधिकतम सात साल की सजा का प्रावधान है और यह अवधि वह पहले ही जेल में काट चुका है।

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क्रिश्चियन मिशेल की रिहाई की अर्जी खारिज। तस्वीर-ANI

विशेष न्यायाधीश संजय जिंदल ने सात अगस्त को दिए आदेश में कहा, ‘भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 467 (मूल्यवान प्रतिभूति, वसीयत आदि की जालसाजी) के तहत आरोपों पर विचार करते हुए, जिसमें आजीवन कारावास का प्रावधान है, यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी कथित अपराधों के लिए निर्धारित अधिकतम सजा की अवधि पहले ही काट चुका है।’

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