CAA: सीएए में मुसलमानों से जुड़ी सारी अफवाहों की ये है सच्चाई, गृह मंत्रालय ने खुद दूर किए सारे भ्रम

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 12, 2024, 10:37 PM IST

Citizenship Amendment Act, CAA: केंद्र ने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के बिना दस्तावेज वाले गैर-मुस्लिम प्रवासियों के लिए तेजी से नागरिकता प्रदान करने के वास्ते नागरिकता (संशोधन) कानून को सोमवार को अधिसूचित किया था। अब गृह मंत्रालय ने इस कानून में मुस्लिम समाज को लेकर भ्रांतियों को दूर किया है। मंत्रालय ने कहा है कि मुसलमानों के पास हिंदुओं की तरह समान अधिकार हैं। इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

Citizenship Amendment Act, CAA: केंद्र सरकार ने सोमवार को नागरिकता (संशोधन) कानून (CAA) लागू कर दिया। इस कानून के लागू होने के बाद देश में रह रहे मुस्लिम समुदाय के लोगों को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। कई राजनीतिक संगठन मुस्लिमों की नागरिकता को लेकर भ्रम व अफवाह भी फैलाने का भी प्रयास कर रहे हैं। अब गृह मंत्रालय ने इसको लेकर स्टेटमेंट जारी किया है। इसमें कहा गया है कि CAA से भारतीय मुसलमानों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस कानून में उनकी नागरिकता को प्रभावित करने वाला कोई प्रावधान नहीं है।

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गृह मंत्रालय ने CAA को लेकर दूर किए सभी भ्रम

गृह मंत्रालय ने कहा कि नागरिकता कानून का भारतीय मुसलमानों से कोई लेना-देना नहीं है और उनके पास हिंदुओ की तरह ही समान अधिकार हैं।

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