'दूसरे देश में होते तो डिपोर्ट कर दिए जाते', Imran Khan पर बॉम्बे हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

एक्टर इमरान खान की भारत छोड़ने के नोटिस के खिलाफ दायर याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कहा कि ओसीआई कार्ड रखने वाले लोगों के प्रदर्शन में शामिल होने के अधिकार पर सवाल उठता है।

बॉलीवुड एक्टर इमरान खान (Imran Khan) की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। विदेशी नागरिक होने के बावजूद भारत में प्रदर्शन में शामिल होने के अधिकार को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कड़ी टिप्पणी की है। इमरान खान ने एफआरआरओ के भारत छोड़ने के नोटिस को चुनौती दी है। 2 नवंबर 2026 को इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने साफ कहा कि ओसीआई कार्ड रखने वालों को भारत में प्रदर्शन करने का अधिकार नहीं है। अदालत की इस टिप्पणी के बाद मामला चर्चा में आ गया है। (Times Now Navbharat पर ये भी पढ़ें-Amitabh Bachchan मीडिया पर क्यों भड़के? भगवान कृष्ण की प्रार्थना को गलत तरीके से पेश करने का लगाया आरोप)

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इमरान खान पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी (pic credit-instagram)

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि ओसीआई कार्ड रखने वाले व्यक्ति को प्रदर्शन में शामिल होने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि अगर किसी दूसरे देश में ऐसा किया गया होता, तो संबंधित व्यक्ति को अगली उड़ान से वापस भेज दिया गया होता। अदालत ने इमरान खान से यह भी सवाल किया कि अगर वह भारत में रहते और काम करते हैं, तो भारतीय नागरिकता क्यों नहीं लेते। हालांकि, यह अदालत की सुनवाई के दौरान की गई टिप्पणी है, अंतिम फैसला नहीं है।

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