Kangana Ranaut को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली राहत, बिना इजाजत इस्तेमाल नहीं होगी तस्वीर और आवाज

बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी तस्वीरों और वीडियो के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाते हुए मेटा को फर्जी वीडियो हटाने का आदेश दिया है।

Kangana Ranaut Got Relief: बॉलीवुड एक्ट्रेस और भाजपा सांसद कंगना रनौत (Kangana Ranaut) की तस्वीरों और वीडियो का गलत इस्तेमाल करने वालों पर अब शिकंजा कसने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने एआई से बनाए गए फर्जी वीडियो, बदली हुई तस्वीरों और झूठे बयानों के जरिए उनकी पहचान का गलत इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। साथ ही, मेटा को ऐसे कंटेंट हटाने का आदेश दिया है। आइए पूरी बात जानते है इस रिपोर्ट में...(Times Now Navbharat पर ये भी पढ़ें-गोविंदा-करिश्मा के अफेयर की अफवाहों पर Somy Ali का बड़ा खुलासा, बताई उस दौर की सच्चाई)

kangana ranaut rights

कंगना रनौत को मिली राहत (pic credit-instagram)

कंगना रनौत को मिली राहत

कंगना रनौत ने अपनी तस्वीरों और वीडियो के गलत इस्तेमाल के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि सोशल मीडिया और कई वेबसाइटों पर उनके नाम से झूठी बातें फैलाई जा रही हैं। उनकी तस्वीरों और वीडियो में भी बदलाव करके उन्हें गलत तरीके से दिखाया जा रहा है। इतना ही नहीं, एआई की मदद से ऐसे नकली वीडियो भी बनाए गए, जिनमें कंगना को ऐसी बातें कहते दिखाया गया, जो उन्होंने कभी कही ही नहीं। इस मामले में जस्टिस विकास महाजन ने कंगना को अंतरिम राहत दी है। कोर्ट ने साफ कहा है कि उनकी मर्जी के बिना उनके नाम, तस्वीर और आवाज का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यह रोक नकली वीडियो बनाने, झूठे भाषण दिखाने, गलत प्रचार करने और कंगना बनकर लोगों को धोखा देने वाले वीडियो और पोस्ट पर भी लागू होगी।

End of Feed