शरद पवार को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, इस्तेमाल कर सकेंगे पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह

  • Edited by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Mar 19, 2024, 06:50 PM IST

Maharashtra Politics: सु्प्रीम कोर्ट ने शरद पवार धड़े को ‘राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार' नाम के उपयोग की अनुमति दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाले राकांपा के धड़े को ‘तुरही बजाता आदमी’ को उसके चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी।

Lok Sabha Election 2024: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी-शरदचंद्र पवार को आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में इस नाम का उपयोग करने की अनुमति दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति विश्वनाथन की पीठ ने वरिष्ठ नेता शरद पवार की अगुवाई वाले राकांपा के धड़े को ‘तुरही बजाता आदमी’ को उसके चुनाव चिन्ह के रूप में इस्तेमाल करने की भी अनुमति दे दी।

Sharad Pawar

शरद पवार।

विभाजन से पहले घड़ी था NCP का चुनाव चिन्ह

पीठ ने शरद पवार नीत समूह की याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें अजित पवार गुट को निर्वाचन आयोग द्वारा आवंटित 'घड़ी' चुनाव चिन्ह का उपयोग करने से इस आधार पर रोकने की मांग की गई थी कि यह समान अवसर को बाधित कर रहा है। शरद पवार द्वारा स्थापित राकांपा के विभाजन से पहले इसका चुनाव चिन्ह ‘घड़ी’ था। अब यह चिन्ह अजित पवार की अगुवाई वाली पार्टी के पास है।

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