Bihar Election: बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरणी की वोटिंग के लिए नामांकन का समय खत्म हो चुका है। राज्य में दो चरणों में चुनाव होंगे। 6 और 11 नवंबर को वोटिंग होगी। वहीं, 14 नवंबर को मतगणना होगा। इसी बीच चुनाव आयोग ने कहा है कि बिहार में मतदान के दिन मतदाता सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं और इस कानूनी प्रावधान का उल्लंघन करने वाले नियोक्ताओं पर जुर्माना लगाया जा सकता है।
मतदान के लिए मिलेगी पेड लीव।(फोटो सोर्स: iStock)
मतदाता भी सवैतनिक अवकाश के हकदार: चुनाव आयोग
आयोग ने यह भी कहा है कि जिन राज्यों के आठ विधानसभा क्षेत्रों में 11 नवंबर को उपचुनाव होना है, वहां के मतदाता भी सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
चुनाव आयोग ने कानूनी प्रावधानों का हवाला देते हुए कहा, ‘जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135बी के अनुसार, किसी भी व्यवसाय, व्यापार, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य प्रतिष्ठान में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, और लोकसभा या किसी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में मतदान करने का हकदार है, उसे मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश दिया जाएगा।’
आयोग ने कहा कि इस तरह के अवकाश के कारण वेतन में कोई कटौती नहीं की जाएगी।‘ इन प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले नियोक्ता पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी दैनिक वेतनभोगी और अस्थायी कर्मचारी भी चुनाव के दिन सवैतनिक अवकाश के हकदार हैं।
