CBSE की 3 भाषा नीति पर SC में सुनवाई, कक्षा 6 के छात्रों को राहत देने पर विचार, केंद्र ने दिया भरोसा

सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कक्षा 6 के छात्रों को भी मौजूदा छूट का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है।

सीबीएसई की तीन भाषा नीति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामला 2026-27 के शैक्षणिक सत्र से कक्षा 9 के छात्रों के लिए तीसरी भाषा को अनिवार्य करने से जुड़ा है। नई व्यवस्था के तहत छात्रों को तीन भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं होना जरूरी है। इस नीति को लेकर छात्रों और अभिभावकों की ओर से कई याचिकाएं दाखिल की गई हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 6 के छात्रों को भी कुछ राहत देने की संभावना पर विचार करने को कहा।

सीबीएसई की तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

सीबीएसई की तीन भाषा नीति पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि कक्षा 6 के छात्रों को भी मौजूदा छूट का लाभ देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि इन छात्रों को जनवरी में ही अगली कक्षा में भेजा जा चुका है। ऐसे में उन्हें नई व्यवस्था में अचानक शामिल करने से दिक्कत हो सकती है। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि वह संबंधित अधिकारियों से बुधवार या गुरुवार को बात करेंगे और सभी पक्षों से चर्चा करने के बाद सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे कि इस पर क्या किया जा सकता है।

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