SSB Recruitment Rules: गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियम 2026 जारी किए हैं। इसके तहत हर भर्ती साल में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। यह नया नियम अब एसएसबी जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पदों के लिए 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित वैकेंसी पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत वैकेंसी के लिए नोडल फोर्स द्वारा भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में बाकी पचास प्रतिशत वैकेंसी और पहले चरण की खाली रह गई वैकेंसी के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी।
SSB Recruitment New Rules: SSB भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव
पहले चरण में 50% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए
नोटिफिकेशन में लिखा है, हर भर्ती साल में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय पचास प्रतिशत वैकेंसी के लिए नोडल फोर्स द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत वैकेंसी और पहले चरण की खाली रह गई वैकेंसी के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी। यह भर्ती गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कॉम्बैटाइज़्ड (जनरल ड्यूटी), ग्रुप सी पद, भर्ती नियम, 2026' के प्रकाशन की तारीख को लागू नियमों के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।
पूर्व अग्निवीरों को अधिकतम आयु में 5 साल की छूट
बता दें सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 के तहत जारी नए नियम, असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों पर भर्ती को रेगुलेट करते हैं। नोटिफिकेशन में पूर्व अग्निवीरों को उम्र में छूट भी दी गई है। पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र सीमा में पांच साल तक की छूट मिलेगी, जबकि बाद के बैच को तीन साल तक की छूट मिलेगी। साथ ही नियमों में बताई गई शर्तों के आधार पर, योग्य पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट (PST) और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट (PET) से भी छूट दी जाएगी।
नए नियम 2011 के भर्ती की जगह लेने और SSB की भर्ती प्रक्रिया को सरकार की अग्निपथ योजना के अनुरूप बनाने के लिए जारी किए गए हैं। अधिकारियों ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण, उम्र में छूट और अन्य छूट शामिल करने का मकसद प्रशिक्षित पूर्व अग्निवीरों को SSB में आसानी से शामिल करना है। साथ ही ग्रुप सी जनरल ड्यूटी पदों के लिए एक व्यवस्थित भर्ती और प्रमोशन सिस्टम सुनिश्चित करना है।
पूर्व अग्निवीरों को पीईटी व पीएसटी में भी छूट
21 जुलाई को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में घोषणा की थी कि सरकार ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज और असम राइफल्स (CAPFs और AR) में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी)/ राइफलमैन के पदों पर भर्ती के लिए पूर्व अग्निवीर की एक नई कैटेगरी बनाई है। मंत्री ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पूर्व अग्निवीरों के लिए 50 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित होंगी और तय अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की छूट दी जाएगी। हालांकि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों को तय अधिकतम उम्र सीमा से पांच साल की अतिरिक्त छूट दी जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व-अग्निवीरों को PST व PET और लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी।
पूर्व अग्निवीरों के लिए प्रावधान लाने के अलावा नए नोटिफिकेशन में SSB में असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पदों के लिए भर्ती का एक व्यापक ढांचा बताया गया है। ये नियम 27 जुलाई, 2026 को ऑफिशियल गजट में प्रकाशित होने के साथ ही लागू हो गए। नोटिफिकेशन में 5,886 असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (जनरल ड्यूटी), 13,358 हेड कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) और 54,109 कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) की स्वीकृत संख्या तय की गई है, हालांकि काम के बोझ के आधार पर पदों की संख्या में बदलाव हो सकता है।
इनपुट - ANI
