SSB भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव, पूर्व अग्निवीरों के लिए 50% आरक्षण, उम्र और पीईटी-पीएसटी में भी छूट

SSB Recruitment Rules: गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियम 2026 जारी किए हैं। इसके तहत अब पूर्व अग्निवीरों के जीडी कांस्टेबल की 50 प्रतिशत वैकेंसी आरक्षित होगी। साथ ही यहां अधिकतम आयु में विशेष छूट दी जाएगी। इसके अलावा इन्हें पीईटी व पीएसटी के दौर से भी नहीं गुजरना होगा।

SSB Recruitment Rules: गृह मंत्रालय (MHA) ने सशस्त्र सीमा बल ग्रुप सी पदों के लिए भर्ती नियम 2026 जारी किए हैं। इसके तहत हर भर्ती साल में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए 50 प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। हाल ही में नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। यह नया नियम अब एसएसबी जनरल ड्यूटी ग्रुप सी पदों के लिए 2011 के भर्ती नियमों की जगह लेगा। जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित वैकेंसी पर भर्ती दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय 50 प्रतिशत वैकेंसी के लिए नोडल फोर्स द्वारा भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में बाकी पचास प्रतिशत वैकेंसी और पहले चरण की खाली रह गई वैकेंसी के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी।

SSB Recruitment New Rules

SSB Recruitment New Rules: SSB भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव

पहले चरण में 50% वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए

नोटिफिकेशन में लिखा है, हर भर्ती साल में कॉन्स्टेबल (जनरल ड्यूटी) के पद पर भर्ती के लिए पचास प्रतिशत वैकेंसी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित होंगी। पहले चरण में पूर्व अग्निवीरों के लिए तय पचास प्रतिशत वैकेंसी के लिए नोडल फोर्स द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार भर्ती की जाएगी। दूसरे चरण में, बाकी पचास प्रतिशत वैकेंसी और पहले चरण की खाली रह गई वैकेंसी के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा के जरिए भर्ती की जाएगी। यह भर्ती गृह मंत्रालय, सशस्त्र सीमा बल, कॉम्बैटाइज़्ड (जनरल ड्यूटी), ग्रुप सी पद, भर्ती नियम, 2026' के प्रकाशन की तारीख को लागू नियमों के अनुसार या केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

End of Feed