RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर HC ने लगाई रोक, 7 दिसंबर से शुरू होने थे पेपर, 92 हजार से ज्यादा अभ्यर्थी रजिस्टर्ड

राजस्थान हाई कोर्ट ने RPSC की असिस्टेंड प्रोफेसर भर्ती परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए डीटेल्ड सिलेबस को जारी किया जाए और फिर इसके 30 दिनों के बाद ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों को आरोप है कि आयोग ने परीक्षा के लिए कोई भी सिलेबस जारी नहीं किया। ऐसे में इस परीक्षा को जल्दबाजी में करवाया जा रहा है। अब एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट सामने आया है।

RPSC Assistant Professor Exam 2025: राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) ने 7 से 20 दिसंबर तक आयोजित होने वाली सहायक आचार्य (कॉलेज शिक्षा विभाग) परीक्षा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि पहले भर्ती परीक्षा के लिए डीटेल्ड सिलेबस को जारी किया जाए और फिर इसके 30 दिनों के बाद ही परीक्षा का आयोजन करवाया जाए। इससे पहले आरपीएससी की तरफ से एग्जाम का सिलेबस जारी नहीं करने को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को इसी विषय में आरपीएससी सचिव को तलब किया था। अब आरपीएससी असिस्टेंड प्रोफेसर भर्ती परीक्षा का एडमिट कार्ड 3 दिसंबर 2025 को जारी किया जाएगा।

RPSC Vacancy 2025

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बताते चलें कि बुधवार को हुई सुनवाई में सचिव रामनिवास मेहता कोर्ट में पेश हुई। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता ने बताया कि आरपीएससी ने आवेदन करने के बाद समय कम भी दिया और सिलेबस भी जारी नहीं किया। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सचिव को शपथ पत्र के साथ तलब किया।

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