NEET-UG: OMR शीट में गड़बड़ी के आरोपों पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की, दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने छह NEET-UG अभ्यर्थियों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा अपलोड की गई OMR शीट से मेल नहीं खाते हैं।

NEET UG OMR Sheet Controversy: सुप्रीम कोर्ट ने छह NEET-UG अभ्यर्थियों की उस याचिका पर सुनवाई की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने अपनी OMR शीट में जो उत्तर भरे थे, वे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा अपलोड की गई OMR शीट से मेल नहीं खाते हैं। जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ के समक्ष याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने कहा कि छह छात्र दोबारा आयोजित NEET परीक्षा में शामिल हुए थे और उनकी शिकायत अन्य मामलों से अलग है।

नीट यूपी ओएमआर शीट विवाद

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वकील ने अदालत से कहा, "हमारी मांग केवल इतनी है कि हमें मूल OMR शीट की प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं, ताकि हम अपने अंकों का सत्यापन कर सकें। काउंसलिंग प्रक्रिया पहले से जारी है और हम सीमित मुद्दे को लेकर अदालत आए हैं।" इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NEET और NTA से जुड़ी इसी तरह की कई शिकायतें पहले से लंबित हैं और अदालत फिलहाल NTA के संस्थागत सुधारों से जुड़े मुद्दों पर विचार कर रही है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट जाने को कहा और याचिका खारिज कर दी।

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