MP Nursing College Scam: नर्सिंग फर्जीवाड़े में 2935 छात्रों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत, आगामी परीक्षा में हो सकेंगे शामिल

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश के नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में एमपी हाईकोर्ट ने छात्रों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े 2,935 छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी है। साथ ही इन छात्रों के लंबे समय से रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी किए जाएंगे।

MP Nursing College Scam: मध्य प्रदेश के बहुचर्चित नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़े मामले में छात्रों को बड़ी राहत मिली है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अनुपयुक्त नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े 2,935 छात्रों को आगामी परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे (MP Nursing Scam) दी है। कोर्ट ने इन छात्रों के लंबे समय से रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने का भी निर्देश दिया है। कोर्ट के इस फैसले से उन छात्रों को बड़ी राहत मिली है, जो कॉलेजों की स्थिति और ट्रांसफर प्रक्रिया के कारण अपनी पढ़ाई और परीक्षा को लेकर परेशान थे।

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MP Nursing College Scam: नर्सिंग फर्जीवाड़े में 2935 छात्रों को हाईकोर्ट की बड़ी राहत

बता दें लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अधिवक्ता विशाल बघेल की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय, जबलपुर के जस्टिस आनंद पाठक एवं जस्टिस बी.पी. शर्मा की डिविजन बेंच ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए अनुपयुक्त कॉलेजों के जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी पाठ्यक्रम (GNM Course) के 2935 को राहत दी है। मामले में महाधिवक्ता प्रशांत सिंह और उप महाधिवक्ता अभिजीत अवस्थी ने नर्सिंग काउंसिल की ओर से हाईकोर्ट में जानकारी पेश कर बताया कि, अनुपयुक्त कॉलेजों से उपयुक्त कॉलेजों में ट्रांसफर हेतु पात्र पाये गए कुल पंजीकृत छात्र 4,475 हैं, जिनमे से शिफ्टिंग हेतु पंजीकृत छात्रों की संख्या 2,813 है और चॉइस फिलिंग करने वाले 2,619 छात्र थे। इसमें 2,395 छात्र सफलतापूर्वक स्थानांतरित किए जा चुके हैं। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को रिकार्ड पर लेते हुए सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं में शामिल करने तथा रुके हुए परीक्षा परिणाम जारी करने के निर्देश दिए हैं ।

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