JSSC CGL अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल से जुड़े नियुक्ति विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है।

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल से जुड़े नियुक्ति विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने राहत दी है। अदालत ने जेएसएससी सीजीएल के विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद संबंधित पदों पर नियुक्त कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है।

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JSSC CGL नियुक्ति रद्द करने के आदेश पर कोर्ट ने लगाई रोक

तीन अलग अलग याचिकाएं

बता दें मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में हुई। कोर्ट के सामने इस मुद्दे को लेकर तीन अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की गई थी। इनमें शालिनी सुंडी, रोजलिन श्वेता तिग्गा और ऋषिकेश सज्जन व अन्य की ओर से अपनी नियुक्तियों को लेकर राहत की मांग की गई थी। याचिकाओं पर सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार की ओर से 18 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के प्रभाव पर अगले आदेश तक रोक लगा दी।

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