जिला जज की रिटायरमेंट एज 60 से 62 साल करने पर 14 राज्यों की सहमति, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

District Judge Retirement Age: सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने पर सहमत हैं। कोर्ट ने सेवा नियमों में संशोधन के निर्देश दिए, लेकिन सेवानिवृत्ति के करीब पहुंचे जजों की व्यक्तिगत याचिकाओं पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

District Judge Retirement Age: देश की जिला न्यायपालिका में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों की रिटायर्ड की उम्र बढ़ाने को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बताया कि 14 राज्य जिला न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट उम्र 60 साल से बढ़ाकर 62 साल करने पर सहमत हो चुके हैं। अदालत ने उम्मीद जताई कि बाकी राज्य भी इस प्रस्ताव पर सहमति देंगे। हालांकि इस फैसले का इंतजार कर रहे उन न्यायिक अधिकारियों को फिलहाल राहत नहीं मिली, जिन्होंने अपनी सेवानिवृत्ति नजदीक होने या रिटायर हो जाने के आधार पर अलग अलग याचिकाएं दायर की थी। शीर्ष अदालत ने इन व्यक्तिगत याचिकाओं को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।

District Judge Retirement Age

District Judge Retirement Age: जिला जज की रिटायरमेंट एज 60 से 62 साल कने पर 14 राज्यों की सहमति

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने उन जजों की व्यक्तिगत याचिकाओं को सूचीबद्ध करने से मना कर दिया, जो 60 वर्ष की आयु पूरी करने पर सेवानिवृत्त होने वाले हैं। पीठ ने कहा, यह मामला इस अदालत के 'पर्सुएसिव ज्यूरिसडिक्शन' (अनुनयात्मक अधिकार क्षेत्र) से जुड़ा है। यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के बीच का है।

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