Delhi School Reopen: क्या फिर खुलेंगे दिल्ली एनसीआर के स्कूल, जानें SC ने अपने आदेश में क्या कहा

Delhi School Reopen after Pollution Latest News: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सप्रीम कोर्ट ने साफ किया किया राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाके में ग्रैप-4 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी।

Delhi School Reopen after Pollution Latest News: देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में भीषण प्रदूषण से लोगों का बुरा हाल है। दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज फिर सुनवाई हुई। इस दौरान सप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के इलाको में GRAP-4 की पाबंदियां फिलहाल जारी रहेंगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल खोले जाने की जिम्मेदारी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को सौंप दी है। बता दें कि यह आदेश जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह की बेंच ने दी है।

Delhi School Reopen

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सुविधाओं में कमी

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में GRAP-4 के तहत स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थानों की फिजिकल क्लासेस पर लगी पाबंदियों में ढील देने पर विचार करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कई स्टूडेंट्स फिजिकल क्लासेस बंद होने के कारण मिड-डे मील और दूसरी जरूरी सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिन ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के घर पर ‘एयर प्यूरीफायर’ नहीं हैं, ऐसे में घर के अंदर और बाहर की हवा में ज्यादा फर्क नहीं किया जा सकता है।

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