टीचर भर्ती में आयु सीमा छूट मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख, प्रदेश सरकार और UPESSC से मांगा जवाब

यूपी में टीचर भर्ती के लिए जारी नोटिस के बाद ओवरएज उम्मीदवारों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट आयु सीमा में छूट की मांग को लेकर याचिका दायर की। इसका सुनवाई कर कोर्स ने राज्य सरकार और UPESSC से जवाब मांगा है।

उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने का सपना देखने वाले और लंबे समय से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने सहायक अध्यापक (शहरी) के 11,508 पदों पर होने वाली बंपर भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा में छूट देने की मांग को लेकर दायर एक याचिका पर कड़ा संज्ञान लिया है। न्यायमूर्ति विनोद दिवाकर की अदालत ने इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग (UPESSC) को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का सख्त आदेश दिया है। इस न्यायिक हस्तक्षेप से उन तमाम ओवरएज हो चुके अभ्यर्थियों के मन में एक नई उम्मीद जाग गई है, जो पिछले कई वर्षों से भर्ती न आने के कारण मायूस थे।

Allahabad High Court

टीचर भर्ती में आयु सीमा छूट मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का कड़ा रुख (Photo - AI/Newsroom Verified)

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