बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी को उनके पति राज कुंद्रा की कंपनी से जुड़े 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने शिल्पा को राहत देने से इनकार करते हुए सख्त रुख अपनाया है।
60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी मामले में शिल्पा शेट्टी की बढ़ी मुश्किलें।(फोटो सोर्स: PTI)
शिल्पा ने अदालत में दलील दी कि उनका पति राज कुंद्रा की कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा जारी लुकआउट नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। लेकिन अदालत ने उनकी दलीलों को मानने से इनकार कर दिया।
कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
कोर्ट ने साफ कहा, “अगर आप विदेश जाना चाहती हैं, तो पहले सरकारी गवाह बनें।” हाईकोर्ट ने शिल्पा को 16 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर शिल्पा का वास्तव में कंपनी से कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें अपने पति राज कुंद्रा से भी हलफनामा लिखवाकर यह बात दर्ज करवानी चाहिए।
कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा, “आप पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला है — पहले पैसे जमा करें।”
गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने शिल्पा शेट्टी को चेतावनी जारी की थी। आज की सुनवाई में अभिनेत्री ने भुगतान से इनकार करते हुए यह दोहराया कि उनका राज कुंद्रा की कंपनी से कोई लेना-देना नहीं है।
