Gyanvapi Case: व्यास जी के तहखाना पूजा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 15 फरवरी तक के लिए टाली

  • Compiled by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Feb 12, 2024, 03:59 PM IST

Gyanvapi Case Hearing Update: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में स्थित व्यास जी के तहखाना में हिंदुओं को पूजा की अनुमति वाले वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई सोमवार को टाल दी और अगली तारीख 15 फरवरी तय की।

Gyanvapi Case Hearing Update: वाराणसी के ज्ञानवापी (Gyanvapi Case) परिसर स्थित व्यास जी के तहखाने (Vyas ji Basement) में पूजा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई करीब डेढ़ घंटे तक मामले की सुनवाई हुई इस दौरान मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने पक्ष रखा, इस मामले में अब 15 फरवरी को फिर से सुनवाई होगी।

gyanvapi case hearing update

व्यास जी के तहखाने में पूजा मामले में सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई

वाराणसी की अदालत के आदेश के खिलाफ अपील करने वाली अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी के वकील एसएफए नकवी और पुनीत गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद नकवी के अनुरोध पर न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने सुनवाई टालने का आदेश पारित किया।

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