Jharkhand News: JPSC परीक्षा विवाद पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, CBI से जांच कराने की मांग पर सुनवाई कल

Jharkhand News: सुप्रीम कोर्ट झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली की CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। याचिका में परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गई है।

Jharkhand News: झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित धांधली के आरोपों को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र और समयबद्ध CBI जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 अगस्त को सुनवाई करेगा। याचिका में प्रश्नपत्र से लेकर OMR शीट, CCTV फुटेज और डिजिटल रिकॉर्ड तक की जांच की मांग की गई है।

court ai system

झारखंड सिविल सेवा परीक्षा में कथित धांधली पर सुप्रीम कोर्ट में 24 अगस्त को सुनवाई (सांकेतिक फोटो)

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ अधिवक्ता सत्यम सिंह राजपूत के माध्यम से कार्यकर्ता हरिशरण देवगण द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर सकती है। याचिका में कहा गया, "भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह जनहित याचिका दायर की गई है। इसका उद्देश्य झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा 19 अप्रैल 2026 को विज्ञापन संख्या 01/2026 के तहत आयोजित ’झारखंड संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक प्रतियोगी परीक्षा-2025’ की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता से जुड़े गंभीर मुद्दों पर अदालत के तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध करना है।"

End of Feed