RD Group फैमिली विवाद : SC ने उत्तरा बब्बर को एडवोकेट कमिश्नर बनाने का दिया सुझाव, समझौते को अमल में लाने की कवायद

उत्तरा बब्बर की सुविधा और सहमति के बारे में पता करने को कहा है कि क्या वह इस कवायद को करने के लिए तैयार हैं, ताकि 5 फरवरी के मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को प्रभावी किया जा सके।

दिल्ली : अरडी ग्रुप से जुड़े लंबे समय से चले आ रहे पारिवारिक विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने समझौते को लागू कराने की दिशा में अहम कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरा बब्बर को एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किए जाने का प्रस्ताव रखा है। उन्हें पहले से इस प्रक्रिया में कुछ हद तक काम कर चुके एडवोकेट कमिश्नर की सहायता से आगे की कवायद करने का प्रस्ताव है। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने मामले की सुनवाई के दौरान यह सुझाव दिया। कोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस सुझाव पर सहमति जताई है।

RD Group Family Dispute

सुप्रीम कोर्ट (फोटोःIstock)

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब मुद्दा 5 फरवरी 2026 को हुए मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट के क्लॉज 8 से संबंधित है। कोर्ट ने दोनों पक्षों को वरिष्ठ अधिवक्ता उत्तरा बब्बर की सुविधा और सहमति के बारे में पता करने को कहा है कि क्या वह इस कवायद को करने के लिए तैयार हैं, ताकि 5 फरवरी के मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट को प्रभावी किया जा सके। कोर्ट ने मामले को मुख्य मामले के साथ 6 अक्टूबर 2026 को सुनवाई के लिए लिस्ट करने का निर्देश दिया है।

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