Sonbhadra News: सोनभद्र जिले के दुद्धी से भाजपा विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में एमपी एमएलए कोर्ट के अपर एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम एहसानुल्लाह खान की अदालत ने दोषी ठहराया। 15 दिसंबर को सजा पर फैसला होगा। अदालत के आदेश पर विधायक को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया। जिस समय राम दुलार गौड के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था, उस समय वे विधायक नहीं थे। अभियोजन पक्ष ने दुष्कर्मी विधायक राम दुलार गोंड को कम से काम 20 साल की सजा दिए जाने की मांग की है।
सोनभद्र के दुद्धी से बीजेपी विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया।
विधायक पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट बनवाने का आरोप
विधायक रामदुलार गोंड़ के खिलाफ 2014 से पॉक्सो एक्ट और 376 मामले की सुनवाई हो रही थी। रामदुलार गोंड दुद्धी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। 8 दिसम्बर शुक्रवार को एमपी एमएलए कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक मामला 4 नवंबर 2014 का है। म्योरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी शख्स ने रामदुलार गोंड पर नाबालिग बहन से प्रधान पति रहते रेप का मुकदमा दर्ज करवाया था। रामदुलार गोंड़ पर पीड़िता का फर्जी स्कूल सर्टिफिकेट भी बनवाने का आरोप है।
अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलील को सुनने के बाद फैसले की तिथि 12 दिसंबर तय की थी। मंगलवार को लंच बाद अपर सत्र न्यायाधीश एहसानुल्ला खान ने मामले की सुनवाई करते हुए विधायक राम दुलार गोंड को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने के साथ ही फैसले की तिथि 15 दिसंबर तय की है।
