Supreme Court ने लगाया झारखंड हाईकोर्ट के ऑर्डर पर स्टे, त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने का था आदेश

Ranchi News: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के त्योहारों पर बिजली न काटने के फैसले पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर ये आदेश दिया था कि त्योहारों के दौरान बिजली आपूर्ति नहीं बंद की जाएगी। इस आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी गई।

Ranchi News: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में रामनवमी सहित अन्य त्योहारों के दौरान बिजली काटने पर रोक लगाने के झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट की ओर से 3 अप्रैल को जारी आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी।

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हाईकोर्ट का त्योहारों के दौरान बिजली नहीं काटने के फैसले पर SC ने लगाई रोक

झारखंड सरकार के निर्देश पर राज्य बिजली वितरण निगम (JBVNL) त्योहारों के दौरान निकलने वाली शोभायात्रा या जुलूस में शामिल लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर एहतियात के तौर पर कई घंटों तक बिजली आपूर्ति बंद कर देता है। 1 अप्रैल, 2025 को सरहुल त्योहार की शोभायात्रा के दौरान भी रांची में पांच से दस घंटे तक बिजली कटौती की गई थी।

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