Ranchi News: शहर में नक्शा पास कराकर भवन बनाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए आरआरडीए ने नियमों में बदलाव किया है। अब भवन बनाने की जानकारी दो फेज में उपलब्ध करानी होगी। प्लिंथ लेवल तक काम होने एवं छत की ढलाई होने पर जानकारी मुहैया करानी होगी। यह जिम्मेदारी भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) की रहेगी। इन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आरआरडीए को निर्माण कार्य की जानकारी देनी है।
रांची में निर्माणाधीन मकान। फाइल फोटो
आरआरडीए का कहना है कि टाउन प्लानर ने सभी एलटीपी को पत्र लिखकर यह जानकारी दे दी है। सभी एलटीपी को बताया गया है कि प्लिंथ लेवल तक निर्माण हो जाने पर उसकी जानकारी अपने पोर्टल से जमा करें, जिससे प्राधिकार के इंजीनियर स्थल की जांच कर सके। इंजीनियर स्थल निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। इस दौरान यह देखा जाएगा की भवन का निर्माण नक्शे के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।
