Rule of House Map in Ranchi: रांची में मकान का नक्शा पास कराने के नियम में बड़ा बदलाव, अब दो बार देनी होगी जानकारी

  • Authored by: टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल
  • Updated Jan 20, 2023, 03:17 PM IST

Ranchi House Map Update: राजधानी में मकानों का नक्शा बनाकर की जा रही धांधली पर आरआरडीए ने सख्त रुख अपनाया है। धांधली रोकने के लिए अब मकान निर्माण की जानकारी दो चरणों पर आरआरडीए को देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन की भी यह जिम्मेदारी रहेगी।

KEY HIGHLIGHTS
  • मकान बनाने की जानकारी दो फेज में देनी होगी
  • प्लिंथ लेवल तक काम एवं छत की ढलाई होने पर देनी होगी जानकारी
  • मकान मालिक एवं एलटीपी की होगी जिम्मेदारी

Ranchi News: शहर में नक्शा पास कराकर भवन बनाने में होने वाली गड़बड़ी को रोकने के लिए आरआरडीए ने नियमों में बदलाव किया है। अब भवन बनाने की जानकारी दो फेज में उपलब्ध करानी होगी। प्लिंथ लेवल तक काम होने एवं छत की ढलाई होने पर जानकारी मुहैया करानी होगी। यह जिम्मेदारी भवन मालिक के साथ नक्शा बनाने वाले आर्किटेक्ट या लाइेंसस टेक्निकल पर्सन (एलटीपी) की रहेगी। इन्हें निर्धारित फॉर्मेट में आरआरडीए को निर्माण कार्य की जानकारी देनी है।

ranchi house

रांची में निर्माणाधीन मकान। फाइल फोटो

आरआरडीए का कहना है कि टाउन प्लानर ने सभी एलटीपी को पत्र लिखकर यह जानकारी दे दी है। सभी एलटीपी को बताया गया है कि प्लिंथ लेवल तक निर्माण हो जाने पर उसकी जानकारी अपने पोर्टल से जमा करें, जिससे प्राधिकार के इंजीनियर स्थल की जांच कर सके। इंजीनियर स्थल निरीक्षण के बाद अपनी रिपोर्ट जमा करेंगे। इस दौरान यह देखा जाएगा की भवन का निर्माण नक्शे के अनुसार किया जा रहा है या नहीं।

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