7 जुलाई तक पैरोल पर रहेंगे आसाराम, कोर्ट ने बढ़ाई अंतरिम जमानत, यौन उत्पीड़न केस में काट रहे आजीवन कारावास

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम बापू की पैरोल 7 जुलाई तक बढ़ा दी है।

जोधपुर : जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वयंभू संत आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी है। आसाराम बापू दुष्‍कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। उसे यह राहत मेडिकल आधार पर एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने दी। कोर्ट ने साफ किया कि अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक या आसाराम की सजा निलंबित करने की याचिका पर सुरक्षित रखे गए फैसले के सुनाए जाने तक, जो भी पहले हो, तब तक लागू रहेगी। उनकी पिछली अंतरिम जमानत की अवधि सोमवार को खत्म होने वाली थी।

Asaram interim bail extended,

आसाराम बापू की अंतरिम जमानत बढ़ी

सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत आसाराम की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए, जबकि एडवोकेट निशांत बोडा और यशपाल सिंह राजपुरोहित बेंच के सामने व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। बचाव पक्ष ने दलील दी कि 86 वर्षीय आसाराम का इलाज अभी पूरा नहीं हुआ है और उन्हें अभी भी मेडिकल देखरेख की जरूरत है।

End of Feed