छत्तीसगढ़ के भिलाई नगर निगम क्षेत्र में मस्जिद की जमीन के पास अवैध कब्जा कर बनाई गई 100 से अधिक दुकानों तथा अन्य संरचनाओं पर निगम ने सोमवार को बुलडोजर चलाया। दरअसल, जोन-3 करबला मस्जिद कमेटी को छोटी-सी भूमि मस्जिद बनाने के लिए आवंटित की गई थी, लेकिन कमेटी ने लगभग 2.5 एकड़ भूमि पर दुकानें और मैरिज हाल बनाकर उसका व्यवसायीकरण किया, जिसे ढहाने का काम पुलिस-प्रशासन सहित भिलाई नगर निगम की टीम ने किया।
सांकेतिक फोटो।
मौके पर 100 से अधिक जवान तैनात
मौके पर एसडीएम और तहसीलदार 100 से ज्यादा जवानों के साथ पहुंचे। कई थानों की फोर्स वहां सुबह पांच बजे ही कार्रवाई के लिए पहुंची। अधिकारियों ने बताया कि स्पेशल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने करबला समिति को मस्जिद निर्माण के लिए 500-800 वर्ग फीट जमीन दी थी। आरोप है कि ढाई एकड़ जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। इस अवैध कब्जे वाली जमीन पर दुकानें, मजार और शादी घर का निर्माण किया गया है।
अतिक्रमण को लेकर दिया गया था नोटिस
निगम द्वारा ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान अधिकारियों के अलावा बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे, ताकि कोई अप्रिय स्थिति पैदा न हो। अवैध कब्जे को लेकर बीते दिनों हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इसके बाद नगर निगम की टीम वहां पहुंची। अदालत ने दुर्ग कलेक्टर को 120 दिन में निर्णय लेने का समय दिया था।
जमीन खाली नहीं करने पर कार्रवाई
निगम आयुक्त ने तीन दिन पहले कब्जाधारियों को इस संबंध में नोटिस दिया था। अधिकारियों ने बताया कि नोटिस देने के बाद भी कब्जा नहीं हटाया गया। इसे भिलाई में अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में अतिक्रमण और अवैध निर्माण करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए निगम आयुक्त देवेश ध्रुव ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं, ताकि ऐसे अनधिकृत कार्य करने वालों पर लगाम लगायी जा सके।
इनपुटः आईएएनएस
Read the Raipur Latest News in Hindi, Raipur Local News in Hindi, Raipur Breaking News and Updates, Raipur News Headlines, Raipur Hindi News Paper & रायपुर (न्यूज़) समाचार @ Times Now Navbharat
