नोएडा-ग्रेटर नोएडा की सोसाइटियों में मनमानी पर PVVNL सख्त, मेंटेनेंस बकाया के नाम पर अब नहीं काटी जाएगी बिजली

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की हाउसिंग सोसाइटियों में बिजली कटौती को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब AOA और RWA मेंटेनेंस शुल्क के बकाये के नाम पर प्रीपेड मीटर से पैसे नहीं काट सकेंगी और न ही बिजली आपूर्ति बाधित कर पाएंगी।

PVVNL Noida Electricity Rules: पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (AOA) और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे प्रीपेड बिजली मीटरों से मेंटेनेंस शुल्क की कटौती न करें और बकाया शुल्क के नाम पर बिजली आपूर्ति भी बाधित न करें।

PVVNL Noida Electricity Rules

PVVNL के नए आदेश से लाखों फ्लैट मालिकों को बड़ी राहत (प्रतीकात्मक फोटो)

7 मई को जारी इस निर्देश में विभाग ने सेक्टर-119 स्थित एक हाउसिंग सोसाइटी के निवासियों की शिकायतों का हवाला देते हुए स्पष्ट किया कि मौजूदा नियमों के तहत ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं है। आदेश के अनुसार, यह निर्देश उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (UPERC) सप्लाई कोड 2023-24 के तहत जारी किया गया है। आदेश पर सेक्टर-16ए स्थित विद्युत नगरीय वितरण खंड-5 के अधिशासी अभियंता मोहित गोयल के हस्ताक्षर हैं।

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