Pune Rape Case: पुणे के स्वारगेट बस अड्डे में एक बस के अंदर 26 वर्षीय युवती से दुष्कर्म के आरोपी को पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद बुधवार को कोर्ट में पेश किया गया। इस दौरान कोर्ट ने आरोपी दत्तात्रेय गाडे को 26 मार्च तक ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया। अपराध शाखा के एक अधिकारी ने बताया कि अदालत ने दत्तात्रेय गाडे को 26 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
पुणे रेप केस (फाइल फोटो)
MSRTC के 4 अधिकारी निलंबित
महाराष्ट्र सरकार ने पुणे के स्वारगेट बस डिपो के परिसर में एक महिला से हुई बलात्कार की घटना में लापरवाही बरतने के आरोप में एमएसआरटीसी के एक वरिष्ठ प्रबंधक सहित चार अधिकारियों को निलंबित करने की घोषणा की।
परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने एक बयान में कहा कि स्वारगेट बस डिपो में खड़ी महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम (एमएसआरटीसी) की बस के अंदर 25 फरवरी को एक महिला (26) के साथ हुए बलात्कार की घटना के बाद यह पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए थे कि क्या निगम के अधिकारियों ने कोई लापरवाही बरती है?
70 घंटे बाद हुई थी गिरफ्तारी
युवती के दुष्कर्म के आरोपी दत्तात्रेय गाडे की तलाश में पुलिस की 13 टीमें जुटी हुई थीं। इस अभियान में खोजी कुत्ते से लेकर ड्रोन तक की मदद ली गई और अंतत: पुणे पुलिस ने शिरूर तहसील से आरोपी को गिरफ्तार किया था। घटना के लगभग 70 घंटे बाद पुलिस को यह कामयाबी मिली थी।
पुणे के पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने बताया था कि स्वारगेट डिपो बलात्कार के आरोपी को देर रात लगभग 1.10 बजे शिरुर तालुका के गुनात गांव से हिरासत में लिया गया। इस ऑपरेशन में पिछले तीन दिन से क्राइम ब्रांच, जोन 2, स्वारगेट पुलिस स्टेशन समेत लगभग 500 अधिकारी और कर्मचारी लगे हुए थे। इसके अलावा इस ऑपरेशन में गुनात गांव के 400 से 500 नागरिकों का भी साथ मिला। पुलिस तक बहुत तेजी के साथ जानकारी पहुंच रही थी, जिससे हमें काफी मदद मिली।
