Prayagraj: सावधान! बिना परमिशन के शादी-पार्टियों में छलकाए जाम तो होगा ये हाल, 1 दिसंबर से लागू होंगे नए नियम

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  • Updated Nov 30, 2022, 01:46 PM IST

Prayagraj : प्रयागराज में आबकारी विभाग ने शादियों या अन्य घरेलू कार्यक्रमों में शराब परोसने को लेकर एक नया फरमान जारी किया है। जो कि, एक दिसंबर से लागू होगा। विभाग के मुताबिक घरेलू फंक्शन में मेहमानों को शराब पिलाने के लिए 11 हजार फीस चुकाकर एक दिन का अस्थाई लाइसेंस लेना होगा। अगर इसमें कोताही बरत कर चोरी छिपे मेहमानों को शराब परोसी गई तो मैरिज हॉल के मैनेजर को सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा व समारोह में खलल पड़ेगा।

KEY HIGHLIGHTS
  • शादियों या अन्य समारोहों में अब शराब परोसना पड़ सकता है भारी
  • आबकारी विभाग का नया फरमान 1 दिसंबर से होगा लागू
  • शराब पार्टी के लिए 11 हजार कीमत चुकाकर लेना होगा लाइसेंस

Prayagraj : संगम नगरी प्रयागराज जनपद के लोगों के लिए यह खबर चौंकाने वाली है। शादी या अन्य घरेलू आयोजनों में जाम छलकाने वाले जरा सावधान हो जाएं। शराब पार्टी को लेकर आबकारी विभाग ने एक नया फरमान जारी किया है। जिसमें 1 दिसंबर से मैरिज हाल में शादी के मौके पर आए मेहमानों को अगर आप शराब भी पिलाना चाहते हैं तो अब इसके लिए आपको एक दिन के लिए लाइसेंस लेना होगा।

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एक दिसबंर से शादियों में बिना परमिशन जाम छलकाना पड़ेगा भारी (प्रतीकात्मक तस्वीर)

बता दें कि, अगर आपने चोरी छिपे मेहमानों को शराब पिलाई तो शादी समारोंह में खलल तो पड़ेगा ही, साथ ही मैरिज स्थल के मैनेजर को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। गौरतलब है कि इलाके में करीब 50 रजिस्टर्ड मैरिज स्थल हैं। इनके अलावा भी नगर पालिका व ग्रामीण क्षेत्रों में विवाह स्थल हैं। जिन पर आबकारी महकमे की कड़ी निगरानी रहेगी।

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