घर खरीददारों के लिए खुशखबरी! अब फ्लैट देने में देरी नहीं कर पाएंगे बिल्डर, लगेगा 20 लाख तक जुर्माना

बिहार में रेरा ने बिल्डरों पर नकेल कसने के लिए कड़े फैसले लिए हैं। इससे घर खरीददारों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि बिल्डर अब आपका फ्लैट देने में देरी करने की हिम्मत नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता है तो बिल्डर को 20 लाख रुपये तक का जुर्माना चुकाना पड़ सकता है।

शहरी इलाकों में मिडिल क्लास को उनके सपनों का घर देने की जिम्मेदारी ज्यादातर प्राइवेट बिल्डरों पर ही है। लेकिन बिल्डर की मनमानी और समय से काम पूरा न करने की वजह से मिडिल क्लास स्वयं को ठगा हुआ सा महसूस करता है। बिल्डरों की इसी मनमानी पर रोक लगाने के लिए बिहार में पुख्ता व्यवस्था की गई है। अगर बिहार में बिल्डर ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर घर-खरीददार को फ्लैट नहीं सौंपा तो उस पर 20 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।

Under-construction Building

बिहार में रेरा के सख्त नियम (फोटो - मेटा AI)

भू संपदा विनियामक प्राधिकरण (RERA), बिहार ने घर परियोजना में देरी करने वाले बिल्डरों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का निर्मय लिया है। इसके तहत बिल्डरों पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा। यही नहीं अगर बिल्डर किसी प्रोजेक्ट की समयावधि में विस्तार करवाना चाहता है, तो उसके लिए भी उसे अलग से निर्धारित शुक्ल चुकाना होगा।

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