बृज बिहारी हत्याकांड: RJD नेता मुन्ना शुक्ला ने कोर्ट में किया आत्मसमर्पण, जानें ​गैंगस्टर श्रीप्रकाश शुक्ला से क्या है कनेक्शन

Brij Bihari Murder Case: सुप्रीम कोर्ट ने मुन्ना शुक्ला को बृज बिहारी हत्याकांड में दोषी करार देते हुए उम्र क़ैद की सजा सुनाई थी और 16 अक्टूबर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था।मुन्ना शुक्ला ने कहा कि यह बात गलत है कि राष्ट्रीय जनता दल में आने पर हमें सजा मिली है, यह न्यायालय का फैसला है ।

Brij Bihari Murder Case: उच्चतम न्यायालय ने 1998 में हुई बिहार के पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के नेता बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के मामले में दोषी पूर्व विधायक विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला की वह याचिका बुधवार को खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए समय दिए जाने का अनुरोध किया था। लिहाजा, उन्होंने बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया। अपराधी से नेता बने शुक्ला की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की पीठ को बताया कि पत्नी की स्वास्थ्य समस्याओं और कामकाज के प्रबंधन के लिए उन्हें 30 दिनों का समय चाहिए।

Munna Shukla surrendered in Patna Civil Court

मुन्ना शुक्ला

कौन हैं मुन्ना शुक्ला

शुक्ला की याचिका खारिज करते हुए पीठ ने कहा कि उसके तीन अक्टूबर के आदेश में उन्हें 15 दिन का पर्याप्त समय दिया गया है, इसलिए उन्हें और अधिक छूट नहीं दी जा सकती। शीर्ष अदालत ने हत्या मामले में तीन अक्टूबर को पूर्व विधायक शुक्ला एवं आरोपी मंटू तिवारी को दोषी करार दिया था। शीर्ष अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को बरी करने के पटना उच्च न्यायालय के आदेश को आंशिक रूप से रद्द कर दिया था और शुक्ला तथा तिवारी को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने को कहा था। तिवारी दिवंगत भूपेंद्र नाथ दुबे के भतीजे हैं, जो प्रसाद की विधवा रमा देवी के राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी देवेंद्र नाथ दुबे के भाई थे।

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