बिहार में सभी मंदिरों को कराना होगा रजिस्ट्रेशन, संपत्ति का देना होगा ब्योरा; सरकार ने जारी किए आदेश

Bihar Temple: बिहार में अब सभी मंदिरों, मठों और ट्रस्टों को रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देनी होगी। बिहार सरकार ने इसके संबंध में आदेश जारी किए हैं। साथ ही जिलाधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है।

KEY HIGHLIGHTS
  • जिलाधिकारियों को निर्देश जारी।
  • मंदिर, मठ का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य।
  • 2,512 अपंजीकृत मंदिर या मठ।

Bihar News: बिहार सरकार ने राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारियों (डीएम) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनके जिलों में संचालित अपंजीकृत मंदिरों, मठों और ट्रस्ट का पंजीकरण कराया जाए और उनकी अचल संपत्तियों का विवरण राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को उपलब्ध कराया जाए।

shyama mai mandir

श्यामा माई मंदिर (सांकेतिक फोटो)

जिलाधिकारियों को निर्देश

राज्य के सभी जिला प्रशासन को यह भी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि सभी ‘पंजीकृत मंदिरों/मठों’ से संबंधित अचल संपत्तियों का विवरण तुरंत बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड (बीएसबीआरटी) को उपलब्ध कराया जाए ताकि इसे उसकी वेबसाइट पर अपलोड किया जा सके। बीएसबीआरटी बिहार सरकार के विधि विभाग के अंतर्गत आता है।

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