बिहार में श्रम क्रांति! 4 ऐतिहासिक विधेयकों को मिली मंजूरी, जानें किन लोगों को मिलेगा फायदा

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह द्वारा पेश किए गए चार श्रम विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया। इनमें जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक-2025, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार विधेयक-2025, बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान विधेयक-2025, और कारखाना (संशोधन) अधिनियम-2025 शामिल हैं। इन नए कानूनों के जरिए कौशल विकास को बढ़ावा मिलने के साथ ही रोजगार के अवसर मिलेंगे। साथ ही इससे मजदूरों के काम के घंटों में लचीलापन भी सुनिश्चित किया गया है।

बिहार विधानमंडल के मानसून सत्र में बुधवार को श्रम क्षेत्र से जुड़े चार अहम विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित किया गया है। जिनमें जननायक भारतरत्न कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक-2025, बिहार प्लेटफॉर्म आधारित गिग कामगार (निबंधन, सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण) विधेयक-2025 और बिहार दुकान एवं प्रतिष्ठान (रोजगार विनियमन और सेवा-शर्त) विधेयक-2025 शामिल हैं। इसके अलावा कारखाना (संशोधन) अधिनियम-2025 को भी पारित किया गया है। इस मौके पर श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, दोनों उपमुख्यमंत्रियों सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ-साथ जनता को भी बधाई दी।

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बिहार में चार श्रम विधेयकों को मंजूरी (PC - श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार का एक्स पेज)

जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण

इन विधेयकों में सबसे खास जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय विधेयक-2025 है। जिसके तहत राज्य में जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय आईटीआई, पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर युवाओं को वैश्विक स्तर की ट्रेनिंग देगा। इससे न केवल कौशल बढ़ेगा बल्कि नवाचार, उद्यमिता और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे।

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