Nashik TCS Case: टीसीएस अवैध धर्मांतरण मामले की आरोपी निदा खान को 2 महीने बाद मिली जमानत

Nashik TCS Case: गिरफ्तारी के दो महीने बाद, TCS मामले की आरोपी निदा खान को ज़मानत मिल गई है। खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह गर्भवती हैं।

सोमवार 6 जुलाई को एक स्थानीय अदालत ने TCS कर्मचारी निदा खान को ज़मानत दे दी। यह मामला उत्तरी महाराष्ट्र के नासिक में कंपनी की यूनिट में कथित यौन उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन से जुड़ा है। उन्हें गिरफ़्तारी के दो महीने बाद जमानत मिली। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (नासिक रोड कोर्ट) के.जी. जोशी, जिन्होंने खान को जमानत दी, ने उनके सह-आरोपी दानिश शेख को ऐसी ही राहत देने से इनकार कर दिया।

Nashik TCS Case

आरोपी निदा खान को 2 महीने बाद मिली जमानत (AI Image)

वकील राहुल कासलीवाल के जरिए पेश हुईं खान ने मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत मांगी थी कि वह गर्भवती हैं। सरकारी वकील विजय गायकवाड़ और पीड़िता के वकील मिलिंद कुर्कुटे और नितिन पंडित ने खान और शेख की जमानत याचिकाओं का विरोध किया।

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