दुष्कर्म और हत्या मामले में पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा, दशहरा उत्सव के दौरान 10 साल की बच्ची के साथ हुई थी घटना

Mysore Rape Murder Case: मैसूरु की एक विशेष पॉक्सो कोर्ट ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 31 वर्षीय दोषी को मौत की सजा सुनाई है। यह घटना पिछले साल दशहरा उत्सव के दौरान हुई थी। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

Mysore Rape Murder Case: कर्नाटक के मैसूरु की एक विशेष पॉक्सो अदालत ने 10 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में 31 वर्षीय व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। यह घटना पिछले साल दशहरा उत्सव के दौरान हुई थी। बच्ची अपने माता-पिता के साथ गुब्बारे बेचने के लिए उत्तर कर्नाटक से मैसूरु आई थी। न्यायाधीश आनंद पी. होगाडे ने शनिवार को सजा सुनाते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया कि पीड़िता के परिवार को 13.50 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाए।

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प्रतीकात्मक तस्वीर (फोटो साभार- AI)

दशहरा उत्सव के दौरान बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या

दर्ज मामले के अनुसार, बच्ची के माता-पिता इत्तिगेगुड में नागस्वामी मंदिर के पास एक खाली भूखंड पर बनी अस्थायी झोपड़ी में रह रहे थे। दशहरा उत्सव समाप्त होने के बाद वे अपने गांव लौटने की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान नौ अक्टूबर, 2025 को तड़के उनकी झोपड़ी के पास नाले में बच्ची का शव मिला। बच्ची के माता-पिता की शिकायत के आधार पर नजरबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की गतिविधियों का पता लगाया। आरोपी की पहचान सिद्धलिंगपुरा के रहने वाले कार्तिक के रूप में हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।

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