Mumbai: प्रेमी ने प्रेमिका का हाथ पकड़कर किया प्रपोज, कोर्ट ने युवक को दो साल के लिए भेजा जेल; जानें पूरा मामला

मुंबई में एक युवक को अपनी नाबालिग प्रेमिका का हाथ पकड़कर प्यार का इजहार करना महंगा पड़ गया। कोर्ट ने युवक को दोषी मानते हुए उसे दो साल की जेल की सजा सुनाई है।

Mumbai News: मुंबई में एक विशेष अदालत ने 19 वर्षीय एक युवक को नाबालिग लड़की का हाथ पकड़कर उससे प्यार का इजहार करने के मामले में दो वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की विशेष अदालत के न्यायाधीश अश्विनी लोखंडे ने कहा कि आरोपी द्वारा कहे गए शब्दों ने निश्चित रूप से 14 वर्षीय पीड़िता की गरिमा को ठेस पहुंचाई। अदालत ने 30 जुलाई को पारित अपने आदेश में आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत छेड़छाड़ का दोषी ठहराया।

mumbai court on lover

सांकेतिक फोटो।

आरोपी के खिलाफ कार्रवाई

आरोपी को हालांकि पॉक्सो अधिनियम की सख्त धाराओं के तहत आरोपों से बरी कर दिया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार, नाबालिग लड़की की मां ने सितंबर 2019 में साकीनाका थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि उसकी बेटी चाय की पत्ती खरीदने के लिए पास की एक दुकान पर गई थी लेकिन रोते हुए घर लौटी।

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