मुंबई: यात्री ने किया विमान में हंगामा, कहा- मैंने ऑनलाइन पढ़ा है कि जुर्माना 250 रुपए है, नहीं तो भेजो जेल

  • Compiled by: अमित कुमार मंडल
  • Updated Mar 14, 2023, 12:36 PM IST

10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई उड़ान के शौचालय में धूम्रपान और गलत बर्ताव करते पकड़े जाने के बाद आरोपी पर धारा 336 के तहत मामला दर्ज किया गया था।

एयर इंडिया के विमान में अभद्र बर्ताव और धूम्रपान करने के आरोप में गिरफ्तार एक शख्स को मुंबई की एक अदालत ने जेल भेज दिया। इस शख्स ने जमानत के लिए 25,000 रुपये देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद उसे जेल भेजा गया। उसने कहा कि ऐसे मामले में जुर्माना 250 रुपये है और उसे ऑनलाइन इसे खोजने की इजाजत दी जाए, लेकिन अदालत ने आरोपी रत्नाकर द्विवेदी को नकद जमानत की अनुमति दी। द्विवेदी ने नकद राशि देने से इनकार कर दिया और अदालत से कहा कि वह जेल जाने के लिए तैयार है।

Uproar in Flight

यात्री ने किया विमान में हंगामा (file photo)

विमान में कर रहा था धूम्रपान

10 मार्च को एयर इंडिया की लंदन-मुंबई उड़ान के शौचालय में कथित रूप से धूम्रपान करते और गलत बर्ताव करते पकड़े जाने के बाद रत्नाकर पर धारा 336 (दूसरों की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कार्य) के तहत मामला दर्ज किया गया था। आरोपी ने अदालत को बताया कि उसने ऑनलाइन पढ़ा है कि आईपीसी की धारा 336 के तहत देय जुर्माना 250 रुपये है, जिसे वह भुगतान करने को तैयार है, लेकिन 25 हजार की जमानत राशि नहीं देगा।

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