Thane News: ऑटो हादसे में घायल महिला को मिलेगा 8.8 लाख का मुआवजा, अपील करने पर MACT ने दिए आदेश

Thane News: ठाणे जिले में MACT ने एक ऑटो दुर्घटना का शिकार हुई एक महिला को 8.8 लाख रुपये का मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एक महीने के भीतर मुआवजा अदा किया जाएगा।

Thane News: महाराष्ट्र के ठाणे जिले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) ने एक सड़क दुर्घटना में घायल हुई 26 वर्षीय महिला को 8.8 लाख रुपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। एमएसीटी के सदस्य एस एन शाह ने ऑटो रिक्शा मालिक और बीमा कंपनी को एक माह के भीतर यह राशि महिला को अदा करने का निर्देश दिया। इस आदेश की प्रति रविवार को उपलब्ध कराई गई, जबकि यह आदेश 29 अप्रैल को पारित हुआ था।

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ऑटो हादसे में घायल महिला को मिलेगा 8.8 लाख का मुआवजा

याचिका की सुनवाई करते हुए दिया गया आदेश

यह दुर्घटना नौ दिसंबर, 2021 को उस समय हुई थी जब याचिकाकर्ता मोनिका अजय रोकड़े ठाणे शहर में मेट्रो रेल निर्माण कार्य से प्रभावित एक सड़क पर ऑटो रिक्शा से यात्रा कर रही थी। याचिकाकर्ता ने कहा कि ऑटो रिक्शा तेज गति से चल रहा था और वह एक गड्ढे में पलट गया। उसने बताया कि इस दौरान उसे गंभीर चोटें आईं और चालक ने उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद चालक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 338 (किसी व्यक्ति की जान या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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